नैनीताल। देश में 28 नवम्बर 1986 को प्रस्तावित किये गए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार देश के संविधान के लागू होने की तिथि यानी 26 जनवरी 1950 से इस अधिनियम के लागू होने की तिथि एक जुलाई 1987 के बीच भारत में पैदा हुए तिब्बती शरणार्थी स्वत: ही देश के नागरिक हैं। इसके साथ ही इस अवधि में पैदा हुए माता-पिता की संतानें भी स्वत: देश की नागरिक होती हैं। इस अवधि से पूर्व व बाद में पैदा हुए हुए लोग देश के नागरिक नहीं हो सकते। |
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